सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 30 जून को ही होगा फ्लोर टेस्ट
मुंबई, 29 जून: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल के बीच शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को उद्धव सरकार को 30 जून सुबह विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मिला है। अब गुरुवार यानी 30 जून को राज्यपाल के आदेशानुसार फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही की जाएगी।

30 जून को फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है: SC
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि कल (30 जून) फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। कोर्ट इसपर रोक नहीं लगा रहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला आदेश सुरक्षित रखा था।
राज्यपाल ने भेजा सीएम ठाकरे को पत्र
शिवसेना की ओर से दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 30 जून को सदन में बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। दरअसल, मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर पू्र्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 30 जून को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। साथ ही सीएम को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि सदन में बहुमत पेश करने की कार्यवाही उसी दिन शाम 5 बजे तक पूरी करनी होगी।
शिंदे गुट के वकील ने दिए ये तर्क
वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान बागी विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे की ओर से पैरवी कर रहे वकील नीरज किशन कौल ने तर्क देते हुए कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही का फ्लोर टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही कहा था कि फ्लोर टेस्ट में देरी से लोकतांत्रिक राजनीति को नुकसान होगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आप फ्लोर टेस्ट में जितनी देरी करेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति को उतना ही अधिक नुकसान होगा।












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