Nagpur Row: 17 लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा, 6 लोगों पर देशद्रोह का केस

Nagpur Row:नागपुर की एक अदालत ने हाल ही में हुई हिंसा में शामिल होने के कारण 17 व्यक्तियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा है। आरोपियों को गुरुवार रात मजिस्ट्रेट मैमुना सुल्ताना के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस ने सात दिन की हिरासत अवधि का अनुरोध किया।

ये गिरफ्तारियां गणेशपेठ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी हैं। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप "गंभीर" हैं, जिसके लिए आगे की पूछताछ की आवश्यकता है।

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सहायक लोक अभियोजक मेघा बुरंगे ने अपराध के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने नागरिकों में भय पैदा किया था और कई पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने इन दावों के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई थी और आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं था।

अफ़वाहों के चलते हिंसा भड़की

सोमवार शाम को नागपुर के विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद यह अफवाह फैली कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर जलाई जा रही है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। इस घटना के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई।

इन हिंसक घटनाओं के दौरान 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें डीसीपी रैंक के तीन अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने हिंसा में अहम भूमिका निभाने वाले फहीम खान समेत पांच अन्य पर देशद्रोह और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है।

प्रारंभिक जांच जारी

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चूंकि इस मामले में भीड़ शामिल थी, इसलिए इस समय व्यक्तिगत भूमिका की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। जांच अभी शुरुआती चरण में है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले गहन जांच की आवश्यकता है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस की आलोचना की कि उसने बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को गिरफ़्तार किया। उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत में लिए गए लोगों की कोई ख़ास भूमिका नहीं बताई गई, जिससे ऐसी परिस्थितियों में उनकी गिरफ़्तारी की वैधता पर सवाल उठता है।

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