कोविड-19: महाराष्ट्र में आज से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे रेस्तरां और होटल
मुंबई, 19 अक्टूबर: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य भर में रेस्टोरेंट और दुकानों का समय बढ़ाने का फैसला किया। अब राज्य सरकार ने इन रेस्टोरेंट और होटलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। त्योहारों की खुशी को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने त्योहारों के दौरान अधिक भीड़ से बचने के लिए दुकानों और रेस्तरां के समय को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में दुकानों को रात 11 बजे तक और रेस्तरां को रात 12 बजे तक संचालित करने की अंतिम हरी झंडी दे दी है। मौजूदा नियमों के तहत रात 10 बजे तक दुकानों और रेस्तरां को संचालित करने की अनुमति है। हालांकि, स्थानीय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने अनुसार समय को सीमित कर सकते हैं। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, स्थानीय डीडीएमए इन समयों को और अधिक प्रतिबंधित कर सकता है, यदि ऐसा किसी स्थानीय आवश्यकताओं के कारण उचित समझा जाए, लेकिन एसडीएमए की सहमति के बिना इसे और शिथिल नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कोविड टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की, जहां कोविड वक्र के समतल होने के बीच रेस्तरां और दुकानों के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में अम्यूजमेंट पार्क भी शुरू करने की इजाजत दे दी। फिलहाल अम्यूजमेंट पार्क के बारे में यह फैसला किया गया है कि जो खुली जगहों में राइड्स होंगी, वे शुरू हो जाएंगी। पानी में होने वाली राइड्स के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपना पुराना आदेश दोहराया और बताया कि 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स भी शुरू हो रहे हैं। सिनेमा हॉलों के शो टाइम को "कम" करना होगा, और केवल पैकिंग वाली खाने और पीने की चीजों की बिक्री की अनुमति होगी। स्क्रीनिंग ऑडिटोरियम के अंदर खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकेंगे। सरकार ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सिनेमा देखने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हॉल, शौचालय और अन्य जगहों पर सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए।












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