Mumbai Section 144 : ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर वीएन पाटिल ने कहा- अफवाह है धारा 144 की खबर, सतर्क रहें
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में निषेधाज्ञा लागू करने की खबर पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वीएन पाटिल ने कहा, सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने की बात अफवाह है।
Mumbai Section 144 : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने की बात अफवाह है। मुंबई में निषेधाज्ञा लागू होने की खबर पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वीएन पाटिल ने कहा, यह अफवाह है। सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने की बात गलत है और भ्रम पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, जो लोग अवैध रूप से रैलियां निकालकर शहर में शांति भंग करना चाहते हैं, उनके लिए हर 15 दिन एक एडवाइजरी जारी की जाती है। इसका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
धारा 144 के बारे में भ्रम न फैलाएं
संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने मुंबई में धारा 144 लागू करने की खबरों के बीच लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी अफवाहों (शहर में धारा 144 लागू करने के बारे में) पर विश्वास न करें और भ्रम भी न फैलाएं।
असामाजिक तत्वों पर सख्ती
उन्होंने कहा कि हर 15 दिनों में, मुंबई पुलिस धारा 37 (1) (3) के तहत कानून और व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आदेश जारी करती है। इसका शहर में नियमित जीवन से कोई लेना-देना नहीं है।
अफवाहें न फैलाने की अपील
पाटिल ने कहा, स्कूल, कॉलेज, समारोह, क्लब कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां सामान्य दिनचर्या के अनुसार चलेंगी। उन्होंने मीडिया से निषेधाज्ञा जैसी अफवाहें न फैलाने की अपील की।
कहां से शुरू हुई अफवाह
इससे पहले शनिवार को, कई मीडिया आउटलेट्स ने मुंबई में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने की खबरें प्रकाशित हुईं। खबरों में मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को धारा 144 लगाने का कारण बताया गया। सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के कई मामलों को भी धारा 144 लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।