महाराष्ट्र सरकार नया आदेश, कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन तो सील होंगे होटल और सिनेमा हॉल
मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में आ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश में कहा है कि जो भी सिनेमा हॉल / होटल / रेस्तरां में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उन्हें तब तक सील कर दिया जाएगा। बता दें कि आज महाराष्ट्र में कोरोना के 15051 नए मामले आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से लागू नई गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले सिनेमा हॉल / होटल / रेस्तरां को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि एकबार फिर से कोविड 19 महामारी केंद्रीय सरकार द्वारा आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं हो जाती। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटलों में अब केवल 50 फीसदी क्षमता तक ही लोगों की अनुमति होगी।
महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों को तैनात करने होंगे। अगर आप इस नई गाइडलाइंस को फॉलो करने में कोई लापरवाही बरतते हुए देखे जाएंगे को तो ऐसे मल्टीप्लेक्स, मॉल्स के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं शामिल हो सकते हैं। वहीं, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15051 नए मामले सामने आए हैं। 10671 लोग डिस्चार्ज हुए और 48 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल मामले 23,29,464 हो गए हैं। कुल डिस्चार्ज मामले 21,44,743 हैं। सक्रिय मामले 1,30,547 हैं। कोरोना से अब तक 52,909 लोगों का जान जा चुकी है। इस्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के कारण 48 लोगों की मौत दर्ज की गई जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 52,861 तक पहुंच गया है।












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