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महाराष्ट्र: कोरोना की नई गाइडलाइन- वैक्सीन की 'दोनों डोज' वालों को ही छूट, अब क्या खुला-क्या बंद जानिए

मुंबई। देश में कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र राज्‍य में नई कोविड गाइडलांइस लागू होंगी। नई गाइडलाइंस को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्‍य सरकार ने स्‍वतंत्‍रता दिवस से लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने दुकानों, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि, स्टाफ का कोविड वैक्‍सीन लगवाना जरूरी है। जहां वैक्‍सीनेशन कंप्‍लीट नहीं हुआ है, वहां प्रतिबंध लगे रहेंगे। अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि, सरकार की ओर से सूबे में 15 अगस्‍त से स्पा और व्यायामशालाओं को भी 50 प्रतिशत क्षमता पर रात 10 बजे तक चालू रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इनके भी पूरे स्‍टाफ ने वैक्‍सीन के दोनों डोज ले लिए हों।

इससे पहले, सरकार ने मई महीने में प्रतिबंधों में बड़ा फेरबदल किया था, जब राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी। हालांकि, अब देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन से सरकार ने कोरोना-प्रतिबंधों से काफी राहत दी हैं। जो कि इस प्रकार हैं:-

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    1. लोकल ट्रेन सर्विस

    1. लोकल ट्रेन सर्विस

    - ऐसे सभी फ्रंटलाइन हेल्‍थ वर्कर्स, सिटीजन्‍स एवं जरूरी सेवा से जुड़े कर्मियों को लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिन्‍होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और दूसरी खुराक के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं। अपने वैक्‍सीनेशन की बात साबित कराने के लिए इन सभी लोगों को अपना वैध फाइनल कोविड वैक्‍सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। साथ ही अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति भी लानी होगी। इस तरह के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल होने पर या झूठे प्रमाण पत्र दिखाने पर, यात्री पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    2. रेस्तरां / भोजनशाला

    2. रेस्तरां / भोजनशाला

    - सभी रेस्तरां (जो खुले में है या सड़कों के किनारे हैं) को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कि, अपनी बारी का इंतजार करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। रेस्‍टोरेंट के प्रबंधक, वेटर, रसोइया / हलवाई, सफाई कर्मचारी, बारटेंडर सहित सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा। साथ ही वैक्‍सीन के दोनों डोज लेना जरूरी होगा। दूसरा डोज लेने के बाद भी 14 दिन बिताने के बाद, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रेस्टोरेंट या बार में काम करने की अनुमति होगी।

    - यदि रेस्तरां या बार एसी वाला है, तो कम से कम दो खिड़कियां (यदि खिड़कियां उपलब्ध हैं) और दरवाजे को खुला रखने की जरूरत होगी और हवा के बहाव हेतु अंदर पंखे जरूर होने चाहिए। शौचालय में उच्च क्षमता वाले एग्जॉस्ट पंखे होने चाहिए।

    - बैठने की व्यवस्था (डाइन-इन) इस तरह से होनी चाहिए कि निर्धारित सोशल डिस्‍टेंसिंग को बनाए रखा जा सके।

    - रेस्तरां/बार को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा और वहां ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर उपलब्ध होना चाहिए।

    - उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले रेस्तरां या बार पूरे दिन व रात 10 बजे तक खुले रहें, सरकार को कोई दिक्‍कत नहीं होगी। हालांकि, डिनर के लिए रात 9 बजे तक का टाइम ही दिया जाएगा। लेकिन पार्सल सेवाओं को दिन के सभी 24 घंटे संचालित करने की अनुमति है।

    3. दुकानें

    3. दुकानें

    - सभी दुकानों को सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, बशर्ते कि प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों ने कोविड वैक्‍सीन लगवा ली है और दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों।

    4. शॉपिंग मॉल

    4. शॉपिंग मॉल

    - राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, बशर्ते क‍ि वहां होने वाले सभी ग्राहक, मॉल के प्रबंधकों व हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों को टीकाकरण हो चुका हो और कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक, के बाद 14 दिन बीत चुके हों। इसके अलावा मॉल में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉल के एंट्री गेट पर अपना फोटो पहचान प्रमाण व फाइनल कोविड वैक्‍सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

    5. प्रदेश में व्यायामशाला, योग केंद्र, सैलून और स्पा

    5. प्रदेश में व्यायामशाला, योग केंद्र, सैलून और स्पा

    - व्यायामशाला, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सभी दिनों में रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है। यदि ऐसे परिसर एसी से युक्‍त हैं तो हवा के बहाव के लिए, पंखा चालू रखना होगा और खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने होंगे। साथ ही इनके भी प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के वैक्‍सीन के दोनों डोज हो चुके हों और इनके पास भी अपना फोटो पहचान प्रमाण व फाइनल कोविड वैक्‍सीनेशन प्रमाण पत्र हो।

    6. इंडोर स्पोर्ट्स
    - बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे इनडोर खेलों की अनुमति है। हालांकि, हर खेल सिर्फ दो खिलाड़ियों तक सीमित होना चाहिए, इस शर्त के साथ कि खिलाड़ी, वहां के प्रबंधक, सफाई कर्मचारी... सभी का वैक्सीनेशन हो चुका हो।

    7. ऑफिस/औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान
    - बैंक, रेलवे और नगर निगम आदि सहित सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों/आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर अनुमति, इनका भी टीकाकरण जरूरी है। इनके लिए यह भी कहा गया है कि, सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों, घर से काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल‍ डिस्‍टेंसिंग फॉलो करनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक कार्य सत्र में कुल कर्मचारी संख्या का 25% से अधिक न हो।

    8. पब्लिक गार्डन/बीच/खेल के मैदान
    - सभी पब्लिक गार्डन, खेल के मैदानों व समुद्र तटों को खुले रहने की अनुमति होगी।

    9. ब्‍याह-शादियां
    - राज्य में विवाह समारोहों को भी कुछ शर्तों के साथ आयोजित करने की छूट दी गई है। जैसे-
    - खुले परिसरों/पंडालों/लॉन और मैरिज हॉल में विवाह समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक भीड़ 50% कैपेसिटी से ज्‍यादा न हो। खुली हवा वाले परिसरों/पंडालों/लॉन में होने वाले विवाह समारोहों में 50% के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही शामिल होने दिया जाएगा। इसी तरह यदि शादी होटल/मैरिज हॉल जैसे बंद परिसरों हो रही है तो लोग 100 से ज्‍यादा नहीं होने चाहिए।

    - ऐसे समारोहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और फिर वो कोविड गाइडलाइंस को सत्यापित कराने के लिए संबंधित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्‍हें दंडित किया जाएगा और उक्त परिसर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

    - पुजारी, खानपान सेवा कर्मचारी, बैंड स्टाफ, फोटोग्राफर, सफाई कर्मचारी, या शादी समारोह से संबंधित किसी भी अन्य कर्मचारी का वैक्‍सीन के दोनों डोज ले लेना अनिवार्य होगा। उनके पास अपना फोटो पहचान प्रमाण व फाइनल कोविड वैक्‍सीनेशन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

    10. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स
    - सभी सिनेमा थिएटर, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।

    11. पूजा स्थल
    - राज्य में सभी पूजा स्थल व मंदिर भी अगले आदेश तक जनता के लिए बंद ही रहेंगे।

    12. अंतर-राज्यीय यात्रा
    - महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कोविड वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त होने का प्रमाण पत्र रखना होगा और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों, तभी सफर की अनुमति होगी। ऐसा न करने पर उन्हें राज्य में आगमन से अधिकतम 72 घंटे पहले जारी की गई नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देनी होगी, अन्यथा उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना होगा।

    13. अन्य कार्यक्रम
    - भीड़ से बचने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, प्रचार, रैलियों, विरोध मार्च पर, जो प्रतिबंध लगे हैं वो जारी रहेंगे।

    14. लॉकडाउन फिर लगेगा क्‍या?
    - चूंकि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सीमित है, यदि कोविड रोगियों की संख्या बढ़ जाती है और कोविद रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रति दिन 700 मीट्रिक टन से अधिक हो जाती है, तो सख्त लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाएंगे। यह पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

    15. वैक्‍सीन लगवाने वाले कर्मचारियों की सूची - सभी दुकानों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, होटलों, बार और मॉल को अपने कर्मचारियों की सूची रखना आवश्यक होगा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हों है और दूसरी खुराक के बाद 14 दिन बीत चुके हों।

    16. साफ-सफाई:
    - सभी दुकान/रेस्तरां/बार/मॉल मालिक परिसर का नियमित रूप से डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन करेंगे। उन्हें रैंडम टेम्परेचर चेकअप की व्यवस्था भी करनी होगी और मास्क डिस्पेंसर भी स्थापित होंगे। बायोमेडिकल वेस्ट (इस्तेमाल किए गए मास्क और टिशू पेपर) को अलग से इकट्ठा करने और उसके निपटारे की सुविधा भी रखनी होगी।

    - सरकार के उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी अधिनियम, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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