शिवसेना के 16 MLA को कैसे अयोग्य ठहराएंगे डिप्टी स्पीकर ? दो निर्दलीय विधायकों ने फंसा दिया पेच

मुंबई, 24 जून: महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट लगातार दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। वहां लंबे समय से विधानसभा में स्पीकर का पद खाली है। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल पर ही सदन के संचालन की जिम्मेदारी है। वह शरद पवार की पार्टी एनसीपी से हैं। पिछले दो दिनों में शिवसेना ने अपने कुल 16 एमएलए को पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर उनसे उन्हें अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है। लेकिन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के इस सियासी दांव को दो निर्दलीय विधायकों ने पलटने की चाल चल दी है। इन दोनों विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को ही उनके पद से हटाने का नोटिस थमा दिया है।

शिवसेना ने 16 बागी एमएलए को अयोग्य ठहराने की सिफारिश

शिवसेना ने 16 बागी एमएलए को अयोग्य ठहराने की सिफारिश

महाराष्ट्र विधानसभा के दो निर्दलीय विधायकों महेश बाल्दे और विनोद अग्रवाल ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को उनके पद से हटाने का नोटिस दिया है। जिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब फुलटाइम स्पीकर की गैर-मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर पर ही बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी है। अब निर्दलीय विधायकों ने ऐसे समय में उन्हें डिप्टी स्पीकर पद से हटाने का नोटिस दिया है, जब जिरवाल को शिवसेना की ओर से उसके कुल 16 एमएलए को अयोग्य ठहराने का अुनरोध किया गया है। पार्टी ने 12 बागी विधायकों को कल और 4 को आज अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को खत सौंपा है।

दो निर्दलीय विधायकों ने फंसा दिया पेच

दो निर्दलीय विधायकों ने फंसा दिया पेच

दोनों निर्दलीय विधायकों ने अपने नोटिस में अरुणाचल प्रदेश के एक मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर से अनुरोध किया है कि वह शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर कोई भी निर्णय ना लें। इन विधायकों ने जिस मामले का हवाला दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर वैसी स्थिति में अयोग्यता की याचिका पर विचार नहीं कर सकते, यदि उनके खिलाफ खुद ही 'अविश्वास' प्रस्ताव लंबित हो।

डिप्टी स्पीकर खुद कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का सामना- निर्दलीय विधायक

डिप्टी स्पीकर खुद कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का सामना- निर्दलीय विधायक

इन विधायकों में से महेश बाल्दे ने कहा है कि जिरवाल इस स्थिति में नहीं हैं कि वह किसी को अयोग्य घोषित कर सकें। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, 'मैंने डिप्टी स्पीकर से कहा कि हमें मीडिया से पता चला है कि आप 12 एमएलए को निष्कासित कर रहे हैं। आप खुद ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थतियों में आप किसी को भी अयोग्य नहीं करार दे सकते है।'

डिप्टी स्पीकर ने अयोग्य ठहराया तो कोर्ट जाएंगे- निर्दलीय विधायक

डिप्टी स्पीकर ने अयोग्य ठहराया तो कोर्ट जाएंगे- निर्दलीय विधायक

वो बोले कि 'अगर वह सभी 288 एमएलए को अयोग्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब सिर्फ स्पीकर ही बच जाएगा।' बाल्दे का कहना है कि वह कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हैं। उनका कहना है, 'पूरी एमवीए (महा विकास अघाड़ी) सरकार के पास संख्या नहीं है और वे किसी भी एमएलए को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं।' जब उनसे पूछा गया कि अगर विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है तो वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि 'निश्चित तौर पर हम कोर्ट में जाएंगे।'

महाराष्ट्र विधानसभा में खाली है स्पीकर का पद

महाराष्ट्र विधानसभा में खाली है स्पीकर का पद

बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 विधायक हैं और स्पीकर का पद पिछले साल फरवरी से ही खाली पड़ा है। शुरू में कांग्रेस के नेता नाना पटोले स्पीकर बनाए गए थे, लेकिन 4 फरवरी, 2021 को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब के बाद से यह पद खाली पड़ा है। नाना पटोले को कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है।

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