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अडानी ग्रुप नहीं धारावी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के विभागों को होगी ट्रांसफर, झुग्गी के बदले मिलेगा पक्‍का घर

Dharavi Slum Redevelopment Project: महाराष्‍ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार मुंबई में स्थित धारावी को पक्‍का घर देने के लिए धारावी झुग्‍गी पुनर्विकास परियोजना शुरू की है। महाराष्‍ट्र सरकार का उद्देश्‍य दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों वाल धारावी बस्‍ती को पुनर्विकास कर यहां पर रहने वालों को घर देना है।

शिंदे सरकार का करोड़ों रुपये की धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के तहत भूमि अडानी समूह नहीं बल्कि महाराष्‍ट्र सरकार के विभागों को ट्रांसफर की जाएगी।

Dharavi Slum Redevelopment Project

अडानी ग्रुप केवल डेवलेपर रहेगा जो इस जमीन पर घर का निर्माण करेगा। अडानी ग्रुप द्वारा ये घर तैयार किए जाने के बाद घर धारावी के निवासियों को आवंटित किए जाएंगे।

बता दें महाराष्‍ट्र सरकार की इस योजना को लेकर हाल ही में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने परियोजना में भूमि हड़पने का आरोप लगाया था। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सूत्रों ने कहा कि भूमि केवल राज्य आवास विभाग के धारावी पुनर्विकास परियोजना/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (डीआरपी/एसआरए) को हस्तांतरित की जाएगी।

जानें अडानी ग्रुप को कैसे मिला ये प्रोजेक्‍ट?

अडानी ग्रुप ने एक खुली इंटनेशनल बोली के जरिए धरावी पुनर्विकास प्रोजेक्‍ट पाया था। उनकी संयुक्त उद्यम कंपनी, धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल), आवास और वाणिज्यिक स्थानों का निर्माण करेगी और फिर उन्हें डीआरपी/एसआरए को सौंप देगी।

ये भी पढ़ें-Dharavi Redevelopment Project: धारावी की झुग्गियों में रहने वालों को मिलेगा घर, दी गई 21 एकड़ अतिरिक्त जमीन

बेघर करने के आरोप पूरी तरह काल्पनिक

धारावी निवासियों के पुनर्वास इकाइयों के लिए फर्जी रेलवे भूमि के आवंटन पर, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह भूमि निविदा से पहले डीआरपी को आवंटित की गई थी। डीआरपीपीएल ने इसके लिए prevailing price से 170 प्रतिशत अधिक प्रीमियम का भुगतान किया है। उन्होंने धारावी निवासियों को बेदखल करने और बेघर करने के आरोपों को पूरी तरह से काल्पनिक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य जनता को केवल गुमराह करेगा ।

जानें कौन होगा घर पाने का हकदार?

2022 में महाराष्‍ट्र सरकार के एक आदेश के अनुसार धारावी के प्रत्येक निवासी, चाहे वह पात्र हो या अपात्र, को एक घर मिलेगा। डीआरपी/एसआरए योजना के तहत किसी भी निवासी को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

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