कंगना को कोर्ट से पड़ी फटकार, कहा-अगली सुनवाई में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा अरेस्ट वॉरंट
मुंबई, जुलाई 27: गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दिया है। कंगना रनौत केस की सुनवाई में हाजिर नहीं हो रही हैं जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर अभिनेत्री अगली सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
कंगना की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि कंगना देश में नहीं हैं इसलिए वह मंगलवार (27 जुलाई) को सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। उसने कंगना की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई है। जावेद अख्तर की ओर से पेश वकील जय भारद्वाज ने छूट का विरोध किया और जमानती वारंट जारी करने की मांग की क्योंकि कंगना रनौत किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुई थीं। बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जावेद अख्तर के मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होने से हमेशा के लिए छूट मांगी थी।
कोर्ट ने कंगना की इस याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और महामारी के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कारण अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने उन्हें एक दिन की छूट की अनुमति दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंगना रनौत को अगली सुनवाई यानी 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा है कि अगर इस बार कंगना रनौत कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया जाएगा।
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आपको बता दें कि, कंगना रनौत ने पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गीतकार जावेद अख्तर के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। कंगना ने जावेद अख्तर पर आरोप लगाया था कि वह बॉलीवुड में गुटबाजी करते हैं। जिसके बाद जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया था कि उनके बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का अपराध हैं।