बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी को पैरोल से इनकार पर लगाई फटकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2010 के नाशिक आतंकी साजिश मामले में जर्मन बेकरी बम विस्फोट के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को जमानत दे दी है। इसके साथ ही हिमायत बेग को हर महीने के दूसरे शनिवार को एटीएस-नाशिक को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने नाशिक में ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जमानत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक की मांग की खारिज कर दिया।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट मामले के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में बेग की अपील की अनुमति दी और एक लाख रुपये के निजी बांड, साथ ही इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करने पर उनकी रिहाई का आदेश दिया था।

अदालत के फैसले के बाद भी जब नाशिक जेल से पेरोल नहीं मिली तो बेग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान नाशिक जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और बेग को बिना देरी के पेरोल देने का आदेश दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे की खंडपीठ ने सुनाया, जिन्होंने सुनवाई पूरी की और 19 दिसंबर, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया. इस समय नाशिक सेंट्रल जेल में बंद बेग ने अस्वीकृति के खिलाफ अपील की थी.
क्या था मामला?
दरअसल, मिर्जा हिमायत बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था। बेग की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसे आवास से करीब 1.2 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद होने का दावा किया। बाद में मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेग को हत्या, हत्या के प्रयास, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, साल 1967 के तहत आरोपों और साजिश से बरी कर दिया, लेकिन उसे विस्फोटक पदार्थ रखने के लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 (बी) के तहत दोषी माना गया।
क्या था जर्मन बेकरी विस्फोट?
बता दें कि 13 फरवरी, 2010 को पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट में कोरेगांव पार्क में भोजनालय में विस्फोट हुआ था। जिसमें पांच विदेशी नागरिकों सहित 17 लोगों की मौत हुई थी। इस बम विस्फोट की चांज कर रही एटीएस टीम ने सितंबर 2010 में बेग को गिरफ्तार किया था।












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