मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 5 अप्रैल को सुनाएगा फैसला
महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला, परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 5 अप्रैल को देगा आदेश
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर 5 अप्रैल (सोमवार) को अपना आदेश सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 31 मार्च को मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

क्या है मामला
महाराष्ट्र सरकार ने बीते महीने परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड डिपार्टमेंट में डीजी बनाया है। जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के सीएम को लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ी की उगाही हर महीने करने का लक्ष्य भी दिया था। उनका कहना है कि देशमुख ने वाजे को अपने घर बुलाकर कहा था कि मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की उगाही करके मुझे दो।
परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच कराने की बात कही है। वहीं परमबीर सिंह इस मामले में सीबीआई की जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि सीबीआई मामले की जांच करे। इसी को लेकर उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट और अब हाईकोर्ट में अर्जी दी है।
परमबीर सिंह के आरोपों को अनिल देशमुख ने पूरी तरह से नकार दिया है। देशमुख का कहना है कि करोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली गाड़ी के मालिक की हत्या के मामले में वाजे गिरफ्तार हो चुके हैं। परमबीर सिंह भी इसमें फंस सकते हैं, ऐसे में वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भी इस मामले को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा ने देशमुख का इस्तीफा मांगा है तो सरकार ने जांच से पहले इस्तीफे से इनकार कर दिया है।












Click it and Unblock the Notifications