Dussehra Rally: शिवसेना के शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, उद्धव ठाकरे खेमे को पहले से अनुमति
मुंबई, 23 सितंबर। महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों धड़ों के संघर्ष में उद्धव ठाकरे वाले खेमे को बड़ी राहत मिली है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाइकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने शिंदे गुट के असली शिवसेना के दावे को दरकिनार करते हुए शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर याचिका खारिज कर दी है।

बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति वाली अपील खारिज कर दी। इसे शिवसेना के शिंदे गुट को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही खेमे के पास पहले से ही बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स ग्राउंड में दशहरा रैली की अनुमति है।
कोर्ट में शिंदे गुट के शिवसेना नेता व माहिम विधायक सदा सर्वंकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। लिहाजा सीएम शिंदे वाले गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र में दो धड़ो में बंटने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट की ओर लगातार असली शिवसेना पार्टी और सदस्यों के असली शिवसैनिक होने का दावा किया जा रहा है। दशहरा के मौके पर शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे वाले खेमे को पहले ही दशहरा रैली मिल चुकी है। लेकिन हाईकार्ट में शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताकर वहां पर रैली की अनुमति की मांगी थी।
शिंदे गुट के इस दावे को लेकर माना जा रहा था कि दशहरा के दिन दोनों धड़ों एक बार जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब शिंदे गुट की याचिका को बाम्बे हाईकार्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उद्धव ठाकरे खेमे को पहले से रैली की अनुमति दी जा चुकी है।












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