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Maharajganj: इस तिथि से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा खाद्यान्न, देखें पूरी डिटेल

Maharajganj News Uttar Pradesh: आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जून, 2024 के सापेक्ष आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण दिनांक 08 जून से 25 जून तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है उक्त निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत माह जून, 2024 में उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिनांक 08 जून से दिनांक 25जून तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहूं और 03 किग्रा चावल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को 18रु0 प्रति किलो चीनी का वितरण किया जाएगा।

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उन्होंने कहा है कि उक्त वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेंगी। उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशनकार्डधारकों से भी अपील की जाती है कि वह उचित दर विक्रेता को सहयोग प्रदान कर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।

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