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Maharajganj News: ई-श्रम कार्ड धारकों को सरकार दे रही विशेष सुविधा, ये हैं पात्रता की शर्ते

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में ई-श्रम कार्डधारकों को सरकार विशेष सुविधा दे रही है। इस योजना के संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज अतुल कुमार श्रीवास्तव ने वन इंडिया हिंदी से खास बातचीत की और इसके बारे में विस्तार से चर्चा की।

असंगठित कर्मकारों को प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा श्रम प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर अनुग्रह राशि दी जायेगी। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत इस योजना लागू किया गया है।

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नामिनी को मिलेगी इतनी राशि उन्होंने बताया कि श्रम कार्ड धारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु पर नामिनी को दो लाख तथा 50 प्रतिशत से ऊपर हुए बिकंलागता पर एक लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी।

यहां करें पंजीयन उन्होंने बताया कि जिन कामगारों द्वारा पंजीयन नही कराया गया है वह असंगठित कामगार ई- श्रम पोर्टल बेवसाइट WWW.eshram.gov.in पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

यह है आयु सीमा इसके लिए जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष की आयु हो पात्र होंगे। पंजीयन हेतु प्रवासी कामगार, प्लेटफार्म कामगार, कृषि, रिक्शा चालक, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा‍‌, घरेलू, कूडा, ठेला, सब्जी, फल, फूल, चाट बिक्रेता, साईकिल, मोटरसाइकिल सहित असंगठित कामगार करा सकते हैं।

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