Maharajganj News: मौत आने तक चाकू से 'भाई और भतीजी' को गोदता रहा हत्यारा, फांसी की सजा सुन कोर्ट में लगा रोने
Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने हत्या मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। मामला पुरंदरपुर क्षेत्र का है जहां दस साल पहले हत्यारे ने जमीन विवाद में अपने भाई और भतीजी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी।
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2014 में हुए इस दोहरे हत्याकांड को निर्मम कृत्य बताते हुए आरोपी को हत्या की सजा सुनाते हुए अपनी कलम तोड़ दी। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर बैजू उर्फ बैजनाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। जिले के किसी अदालत ने किसी दोषी को दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले वर्ष 2006 में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

जानकारी के मुताबिक, पुरंदरपुर के मानिक तलाव, टोला चांदीपुर के रहने वाले राजेंद्र चौधरी ने दो अप्रैल 2014 को थाना पुरंदरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका और चाचा यमुना चौधरी से आठ एकड़ जमीन को लेकर विवाद था। बाद में आपस में सुलह हो गया। चाचा का पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ जब बड़ा हुआ तो उसी जमीन के लिए विवाद करने लगा। राजेंद्र के अनुसार इसी रंजिश में बैजू ने 2 अप्रैल 2014 को बेटी ज्ञानती व बड़े भाई निर्मल चौधरी की गांव में धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।












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