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मथुरा के सराफा व्यापारी की हत्या के लिए बुलाए थे सुपारी किलर, दो को उम्रकैद

भोपाल से सुपारी किलर बुलवाकर मथुरा के व्यापारी पर हमला, लूट का प्रयास व नौकर की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सुपारी किलर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Court Decision सागर में मथुरा के व्यापारी व उसके नौकर पर हमला कर लूट व हत्या के चर्चित मामले में भोपाल के सुपारी किलर दो अपराधियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2016 का है। बड़ा बाजार स्थित बिहारीजी मंदिर के पीछे मथुरा का व्यापारी किराए से कमरा लेकर रहता था। वहीं पर अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

कोर्ट में प्रस्तुत अभियोजन के अनुसार मथुरा व्यापारी गौरव अग्रवाल के नौकर विजयपाल की हत्या करने वाले आरोपीगण टिंकू उर्फ श्याम नामदेव एवं सोनू उर्फ सन्ना उर्फ शैतान अहिरवाऱ निवासी भोपाल को सागर के द्वितीय अपर.सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जिलासागर शिवबालक साहू की कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास व धारा 324 के तहत तीन वर्ष की सजा और 8 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
बैंक से निकले रिटायर्ड अधिकारी की आंखों में झौंकी मिर्ची, 3 लाख लूट ले गए
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी मथुरा के सराफा व्यापारी गौरव अग्रवाल के कर्मचारी विजय पाल की बीते 22 सितंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने दोनों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उनके कमरे में लूट का प्रयास किया था। अपराधियों को रोकने के दौरान विजयपाल के सीने में चाकू घोंप दिया गया था। गौरव की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई थी। मामले में खुलासा हुआ था कि गौरव का सागर के ज्वेलर्स संचालक प्रमोद बड़ोनिया से 10 लाख रुपए का लेनदेन था। प्रमोद ने अपने कर्मचारी रविकांत चौरसिया के माध्यम से भोपाल से सुपारी किलर टिंकू उर्फ श्याम नामदेव एवं सोनू उर्फ सन्ना उर्फ शैतान अहिरवाऱ को सागर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले में तत्कालीन मोतीनगर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिवार व उनकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डिटेल के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई थी।

English summary
The court has sentenced two betel nut killers to life imprisonment in the case of attack on a Mathura businessman by calling betel nut killers from Bhopal, attempted robbery and murder of a servant.
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