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New Liquor Policy: MP में अब यादें बन जाएंगे ‘शराब अहाते' और ‘शाॅप बार', पीने पिलाने की आखिरी रात

मयखानों के शौकीनों के लिए 1 अप्रैल 2023 शनिवार से टेंशन बढ़ने वाला है। अहातों और शाॅप बार में बैठकर शराब पीने वालों के लिए 31 मार्च की रात के बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी। अहातों और शाॅप बार को बंद किया जा रहा है।

New Liquor Policy: MP में अब सारे शराब अहाते, शाॅप बार बंद

New Liquor Policy 2023: मप्र में 31 मार्च 2023 की रात शराब अहातों और शाॅप बार (मयखानों) के लिए आखिरी रात होगी। 1 अप्रैल से सारे प्रदेश में अहाते इतिहास की बात हो जाएंगे। शिवराज सरकार की नई शराब नीति में इन्हें बंद करनेे का निर्णय लिया था, जो शनिवार से लागू होने जा रहा है। कुल मिलाकर मप्र में अब शराब दुकान के साथ बने अहाते और शाॅप बार का दौर अब यादें बनकर रह जाएगा। बता दें कि मप्र सरकार ने बीते महीने कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को रखा था, जिसे स्वीकृति के बाद से लागू किया जा रहा है। इसमें सबसे अहम अहातों को बंद करने का निर्णय था।

New Liquor Policy: MP में अब सारे शराब अहाते, शाॅप बार बंद

स्कूल, काॅलेज, धार्मिक स्थल से अब 100 मीटर की दूरी
शराब दुकानों के लिए नई गाइड लाइन भी दी गई है। इसमें कोई भी शराब दुकान स्कूल, काॅलेज, गर्ल्स हॉस्टल, मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर दूर होंगे। पहले यह सीमा 50 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब दोगुना अर्थात 100 मीटर की दूरी तय की गई है। यदि आम जनता इस पर भी आपत्ति लेती है तो जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों से इस मामले में विचार-विमर्श कर इस दुकान को 100 मीटर से भी अधिक दूरी पर ले जाएंगे।

New Liquor Policy: MP में अब सारे शराब अहाते, शाॅप बार बंद

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    नई शराब नीति के प्रमुख प्रावधान ऐसे समझे

    - मध्य प्रदेश में कल शराब की दुकानों की संख्या 3 हजार 608 है।

    - मप्र में 1 अप्रैल 2023 से सभी शराब अहाते और शाॅप बार बंद।

    - प्रदेश में शराब दुकानों के साथ करीब 2611 अहाते और शाॅप बार हैं।

    - देशी-विदेशी शराब (मदिरा) की दुकानों पर बैठ कर किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं होगी।

    - स्कूल, काॅलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल से 100 मीटर दायरे से बाहर खुलेगी शराब दुकान।

    - 100 मीटर की दूरी के इस नियम से करीब 200 शराब दुकानें प्रभावित होंगी।

    - शराब से जुड़ा एक और अपडेट यह है कि शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए व अधिक का जुर्माना।

    - दूसरी दफा शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा।

    - शराब के नशे में वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले पर यदि दोष सिद्ध होता है तो सजा को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है।

    - नई शराब नीति के तहत अब मप्र की धार्मिक नगरी ओरछा में शराब नहीं बेची जाएगी। यहां की दुकान निरस्त कर दी गई है।

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