MP Freedom of Religion Bill 2020: 'लव जिहाद' के खिलाफ मध्य प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ कानून
MP Freedom of Religion Bill 2020, भोपाल। कथित 'लव जिहाद' (Love Jihad) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कानून लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' (MP Freedom of Religion Bill 2020) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में प्रस्तावित कानून के प्रवधानों को अंतमि रुप दिया गया। तो वहीं, अब विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा।
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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' के पास होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इसमें कुल 19 प्रमुख प्रावधान है। साथ ही कहा, 'नए विधेयक के तहत, किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी को 1-5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।' तो वहीं, नाबालिग युवती, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 50,000 रुपए के न्यूनतम दंड के साथ 2-10 साल की न्यूनतम जेल अवधि का प्रवधान है।
अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर तीन साल से 10 साल की जेल अथवा अर्थ दंड कम से कम 50 हजार रुपए का न्यूनतम प्रवधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर पांच से 10 साल की कारावास अथवा अर्थ दंड जो कम से कम एक लाख रुपए का प्रवधान है।












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