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अब नहीं कर पाएंगे 'दलित' शब्द का प्रयोग, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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भोपाल। अब आप दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आ देश दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया।

 Madhya Pradesh High Court Denies the use of dalit word

ईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ मोहन लाल माहौर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए उसपर रोक की मांद की थी। उन्होंने कहा कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना है।

याचिका में कहा गया कि सरकारी दस्तावेजों और दूसरी जगहों पर दलित शब्दों का इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विभाग में वर्ग विशेष के लिए दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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English summary
Madhya Pradesh High Court Denies the use of dalit word in Government and Non Government sector.
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