MP News: खरीफ ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाने से किसानों में खासा उत्साह: भाजपा किसान नेता दर्शन सिंह

मध्यप्रदेश में खरीफ फसलों की ऋण चुकाने की समय सीमा की 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल किए जाने पर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने सीएम को धन्यवाद दिया है।

किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया सीएम शिवराज का आभार

Madhya Pradesh government: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। जिसके बाद से प्रदेश के किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा रहा है। इस फैसले के तहत किसानों से वसूली स्थगित रहेगी, स्थगित वसूली का ब्याज एमपी सरकार भरेगी। इसके अलावा ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शनसिंह चौधरी ने किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा 28 मार्च से बढ़ा कर 30 अप्रैल किए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है।

दर्शन सिंह चौधरी ने कृषि मंत्री कमल पटेल से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के किसानों की ओर से आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों के आग्रह पर किसान हित में खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय-सीमा बढाने का निर्णय लिया है। समय-सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋण की निर्धारित अंतिम देय तिथि बढ़ाए जाने पर प्रदेश के किसानों में खासा उत्साह है।

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बेमौसम ओला-वृष्टि से आई आपदा में राज्य सरकार किसान भाईयों के साथ है। किसानों को 32 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35 प्रतिशत की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है, उसका ब्याज भी राज्य शासन द्वारा भरा जाएगा।

सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में किए थे बड़े फैसले

गौरतलब है कि मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा था कि ओलावृष्टि से उपजे आपदा में राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है किसानों को ₹32 हजार प्रति क्विंटल की दर से राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35% तक की स्थिति में यह राहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं 50% से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत माना जाएगा। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया था कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में जाकर ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के कार्य में आवश्यक समन्वय और निगरानी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बनाए जाएं और किसानों को योजना का लाभ समय पर मिलता रहे। सीएम शिवराज में ओला प्रभावित किसानों से वसूली स्थगित करने का फैसला भी लिया है। उसका भी आज भी राज सरकार द्वारा भरा जाएगा। इससे प्रदेश में किसानों को यह फायदा होगा कि उन्हें अगली बार फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।

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