खरगोन हिंसा : दंगाइयों की संपत्ति से होगी नुकसान की भरपाई, ट्रिब्यूनल का गठन

खरगोन, 14 अप्रैल। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान दंगा करने वालों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार सख्त है। अब दंगाइयों की संपत्ति से वसूली करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। खरगोन सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है।

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एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण के गठन के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिवकुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण तीन महीने की अवधि में काम पूरा करेगा।

बता दें कि नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2021 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में शामिल दंगाइयों से नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित करेगा।

गौरतलब है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी के बाद रविवार को पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब तक इस मामले में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीएस रोहित काशवानी को खरगोन का प्रभारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया है। खरगोन दंगा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली लगने से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद छुट्टी पर हैं और इलाज करवा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह, डॉ राजेश राजोरा ने कहा कि फिलहाल विशेष सशस्त्र बल की 34वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में धार में तैनात 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी काशवानी तब तक खरगोन के एसपी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, जब तक कि जिला पुलिस प्रमुख (चौधरी) ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाते।

बता दें कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव के कारण खरगोन शहर में हुए दंगे को नियंत्रित करने के दौरान चौधरी के बाएं पैर में गोली लग गई। सिद्धार्थ चौधरी कुछ समय अस्पताल में बिताने के बाद घर पर ही इलाज करा रहे हैं। खरगोन में फिलहाल कर्फ्यू लागू है।

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