MP News: स्कूल संचालक मनमानी करें तो इन नंबर पर पेरेंट्स कर सकते हैं शिकायत, होगी कार्रवाई
उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं की, सभी निजी स्कूल संचालक व प्राचार्य विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अनावश्यक रूप से अनाधिकृत पब्लिशर्स की पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदने के बाध्य न करें।
इसी के साथ जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के बिना विद्यालय की फीस में भी वृद्धि न की जाए। बच्चों के हित में जिला प्रशासन दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा लगातार पुस्तक विक्रेता दुकानों की जांच की जाएगी। आमजन इस संबंध में अपनी शिकायत कमाण्ड कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0734/2520711 पर कर सकेंगे।

निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को स्कूल शिक्षा विभाग व धारा 144 के तहत जारी दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन, एसडीएम उज्जैन दक्षिण अर्थ जैन, एसडीएम उत्तर श्री एल एन गर्ग सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहें।
कलेक्टर सिंह ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि वें प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें एवं अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेगें। इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित एसडीएम को देंगे। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध कराएंगे।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो नया शैक्षणिक सत्र अब शुरू हो रहा है, जहां इससे पहले प्रशासन की ओर से की गई पहल से पालक खुश नजर आ रहे हैं, जहां पालकों का मानना है की प्रशासन की इस फैसले से स्कूल संचालकों की मनमानी पर लगाम लगेगी.
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