TV-मोबाइल छीनने पर मां-बाप पर FIR, बच्चों ने लगवाईं ऐसी धाराएं कि 7 साल की होगी जेल; हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली खबर है। दरअसल 8 और 21 साल के बच्चों टीवी-मोबाइल देखने पर पीटने वाले माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। घटना लगभग तीन साल पुरानी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

अभिभाषक व पूर्व आईपीएस धर्मेंद्र चौधरी के जानकारी मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में पुत्र एवं पुत्री द्वारा माता-पिता के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।

FIR lodged for snatching mobile and TV

कोर्ट इंदौर में जस्टिस विवेक रुसिया के समक्ष सुनवाई में चौधरी के तर्कों से सहमत होकर ट्रायल पर स्टे दिया है। 25 अक्टूबर 2021 को थाना चंदन नगर में 8 और 21 वर्षीय दो बच्चों ने पिता अजय चौहान व मां सीमा के विरूद्ध मारपीट एवं प्रताडि़त करने का केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने बच्चों के बयानों के आधार पर उनके माता-पिता के ऊपर इन धाराओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इन धाराओं में 342, 294, 323, 506 एवं एवं जेजे एक्ट 75, 82 शामिल हैं। इंदौर पुलिस ने ऐसी धाराएं भी लगाईं, जिसके तहत उन्हें 7 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। माता-पिता को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

दोनों बच्चों का कहना था कि टीवी एवं मोबाइल देखने पर भी मारपीट की जाती है। इसके बाद से दोनों बच्चे बुआ के घर रह रहे हैं। माता-पिता के बीच विभिन्न कारणों से विवाद बने हुए हैं एवं बच्चे बुआ के पास रहने के पक्ष में थे। प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर कोर्ट में ट्रायल चल चल रही है।

हाईकोर्ट ने अभिभाषक चौधरी के तर्की से सहमत होते हुए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी। आगे आने वाले समय में पूरे मामले की जांच-पड़ताल के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

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