बिना अनुमति बनाई कॉलोनी, अब FIR दर्ज, MP में इतनी अवैध कॉलोनियां लिस्टेड; क्या आपके क्षेत्र का नाम भी शामिल?
Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रशासन फिर एक बार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता नजर आ रहा है। इस बार पांच कॉलोनाइजरों कार्रवाई की जद में आ गई हैं। इन सभी पर प्रशासन एफआईआर करवाई है। इन कॉलोनियों की सूची में वे नाम हैं जिन्हें कुछ दिन पहले नोटिस दिए गए थे।
तहसीलदार की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। गणपति थाने में 5 रसूखदार कॉलोनाइजरों पर एफआइआर दर्ज कराने के प्रशासन के कदम के बाद जिलेभर में हड़कंप की सी स्थिति है। जिले के कई अन्य अवैध कॉलोनाइजरों पर भी ऐसी कार्रवाई की जानी की भी चर्चा चल रही है।

बुरहानपुर के आजाद नगर में अवैध कॉलोनी काटने वाले पांच कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने गणपति थाने में गुरुवार शाम को मामला दर्ज कराया है। यह कार्रवाई तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर हुई है।
इरशाद नगर नाम से अवैध कॉलोनी काटने के बाद प्लाटधारकों को सुविधाएं नहीं देने पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई है।
तहसीलदार रामलाल पगारे ने जानकारी देते हुए बताया कि आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर आरोपी युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान पर मामला दर्ज कराया गया है।
सभी 5 आरोपियों ने खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया। ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर यह कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए कॉलोनाइजरों के खिलाफ गणपति थाने में मामला दर्ज कराया गया है।












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