MP news: मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला, अब नहीं बिकेगा खुले में मांस-मछली और अंडा
मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस-मछली की बिक्री पर भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सत्र से जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों का "प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" में उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की अंकसूची/डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड की जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बताया कि गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में माननीय न्यायालय से प्राप्त जमानत को सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त कराए जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु गृह विभाग को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

तेंदूपत्ता संग्रह को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय
प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4 हजार प्रति बोरा करने के वन विभाग को आदेश जारी किए गए हैं। सभी जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी ताकि आवेदकों को नामांतरण के लिए बार-बार तहसील के चक्कर न लगाना पड़े।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों ( लाउड स्पीकर/डीजे/संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु गृह विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।












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