9 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी यूपी में तेज, जानें क्या होंगे नए नियम
लखनऊ। शनिवार और रविवार को रहने वाला दो दिन का वीकेंड लॉकडउन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद योगी सरकार अब स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी में है। दरअसल, अनलॉक 4.0 की समीक्षा करते हुए योगी सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के संकेत दिए है। हालांकि, छात्र कुछ शर्तों के साथ स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। इसके तहत सिर्फ 9-12 के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति है। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए। जबकि 50 फीसदी शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है। बीमार कार्मिकों एवं गर्भवती महिला शिक्षकों-कर्मचारियों के स्कूल-कॉलज जाने पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा।
स्कूल से चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं
गाइडलाइन के मुताबिक, शिक्षक स्कूलों से ही आनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहें तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं। स्वेच्छा से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को शिक्षक अलग-अलग टाइम स्लाट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों, शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी।
आरोग्य सेतु एप होना चाहिए फोन में
स्कूलों कॉलेजों में स्वीमिंग पूल आदि भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर वह स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी प्रदर्शित करने होगें। एसी को लेकर भी पूर्व के नियम रहेंगे जो 24-30 डिग्री के बीच रहेगा। कमरों में वेंटीलेशन होना चाहिए। साथ ही आरोग्य सेतु एप की बाबत कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके, यह फोन में होना चाहिए। छात्रों व शिक्षकों के थूकने पर सख्त पाबंदी होगी।
सेनेटाइजर का करना होगा पर्याप्त इंतजाम
बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूल और शिक्षण संस्थानों को ही खुलने की अनुमति होगी। इस प्रकार जो कार्मिक या छात्र कंटेनमेंट जोन के भीतर रह रहे होंगे, उन्हें स्कूल या कालेज आने की अनुमति नहीं है। सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सके। स्कूल कोलेजों को मास्क, सेनेटाइजर आदि का भी पर्याप्त इंतजाम करना होगा।












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