राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे नहीं हुए वापस, योगी सरकार ने HC को दी सफाई
लखनऊ। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठन ने राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमो को वापस लेने का कारण योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा था। अब इस मामले में योगी सरकार ने सफाई दी है। योगी सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि राजा भैया से जुड़ा कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण कहा गया है कि मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद राजा भैया से जुड़ा कोई भी मुकदमा राज्य सरकार ने वापस नहीं लिया है।
दरअसल, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने शिव प्रकाश मिश्र सेनानी की याचिका पर योगी सरकार से जवाब मांगा था। शिवप्रकाश मिश्रा सेनानी के वकील एसएन सिंह रैक्वार ने बताया कि याची राजा भईया के खिलाफ चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ चुके है। याचिका में शिव प्रकाश ने राजा भैया से जान को खतरे के चलते सुरक्षा मिलने का जिक्र किया है। याची का कहना है कि उसको मिली सुरक्षा की अवधि ख़त्म होने वाली है। जिस पर याची ने इसे जारी रखे जाने के लिए प्रत्यावेदन भी दिया हुआ था पर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था।
याचिका में याची की सुरक्षा बरकरार रख जाने के साथ ही राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया गया था। अदाल ने इस मामले में पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि सरकारी अधिवक्ता सक्षम प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर यह बताएं कि निर्धारित अवधि में याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा जवाब असंतोषजनक होने पर अदालत अवमाना का संज्ञान लेगी। जिसके बाद योगी सरकार ने इस मामले में सफाई दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण कहा गया है कि राजा भैया से जुड़े मुकदमों को लेकर आई खबरों के संदर्भ में ये स्पष्ट करना है कि मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद राजा भैया से जुड़ा कोई भी मुकदमा राज्य सरकार ने वापस नहीं लिया है।