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यूपी में आने और जाने के लिए मदद करेगा ये पोर्टल और एप, प्रवासियों के लिए योगी सरकार ने की शुरुआत

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लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। इस बीच कई सरकारों ने अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासियों की वापसी के लिए खास पोर्टल और एप की शुरुआत की है। जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं या फिर यूपी से अपने राज्य जाना चाहते हैं वो इस जनसुनवाई पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जनसुनवाई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पांच मई से शुरू हो गई है।

यूपी में आने और जाने के ल‍िए जनसुनवाई पोर्टल पर करें आवेदन

यूपी में आने और जाने के ल‍िए जनसुनवाई पोर्टल पर करें आवेदन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने यूपी आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसमें दूसरे राज्य के यूपी में रह रहे लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर एनआईसी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा 'उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने के लिए' और 'अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिए' लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है।

"प्रवासी पंजीकरण" पर मिलेंगे दो विकल्प

जो प्रवासी यूपी या यूपी से अपने मूल राज्य की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें Google Play Store से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या आधिकारिक जनसुनवाई पोर्टल पर जाना होगा।फिर, उन्हें "प्रवासी पंजीकरण" के एक विकल्प पर क्लिक करना होगा। प्रवासी अपनी जरूरत के अनुसार "अन्य राज्यों से यूपी के लिए यात्रा" और "यूपी से अन्य राज्यों की यात्रा" के विकल्प चुन सकता है। जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए रजिस्ट्रेशन को यात्रा की अनुमति नहीं माना जाएगा। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

अन्य प्रदेशों से यूपी आने के लिए पंजीकरण में क्या करना होगा

अन्य प्रदेशों से यूपी आने के लिए पंजीकरण में क्या करना होगा

अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पहचान पत्र एवं संख्या, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में, यात्रा का तरीका बताना होगा। आवेदक या परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी-खांसी या बुखार या संबंधित लक्षण, आवेदक-परिवार हाल के दिनों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है। उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर/जनपद के किसी कंटेनमेंट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पाई जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए जरूरी बातें

यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए जरूरी बातें

उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने के लिए आवेदन पंजीकरण में आवेदक को नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, यात्री की श्रेणी, पहचान पत्र एवं संख्या, क्या आवेदक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवेदक के साथ उनका सम्बन्ध, यात्रा का माध्यम, वाहन का प्रकार, वाहन संख्या, क्या आवेदक/परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी/खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण हैं, क्या आवेदक/परिवार हाल के दिनों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, यदि हां तो कब से कब तक, उत्तर प्रदेश में वर्तमान पते का विवरण, जिस पते पर आवेदक जाना चाहते हैं, इस पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।

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English summary
uttar pradesh govt launches jansunwai portal and app for migrant workers
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