UP TGT-PGT: 15 हजार से ज्यादा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन रद्द, नोटिस जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ने टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की 15508 भर्तियों की अधिसूचना रद्द कर दी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ने 29 अक्टूबर को टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की 15508 भर्तियों की अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 12913 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 2595 पद थे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई थी। भर्ती में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस अधिसूचना को अब रद्द कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यह फैसला कानूनी राय के बाद लिया है।

भर्ती प्रक्रिया में एक ही लिखित परीक्षा में तदर्थ और फ्रेश अभ्यर्थियों को अंक देने के दो मापदंड अपनाना गलत पाया गया। इसके अलावा टीजीटी जीव विज्ञान को बाहर करने से भी कानूनी अड़चनें आईं। अन्य कारणों से भी भर्ती की अधिसूचना को रद्द करने का फैसला लिया गया। संजय सिंह के मामले में 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते महाधिवक्ता ने 13 नवंबर को अपनी विधिक राय दी थी कि एक ही संवर्ग की एक ही लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के दो भिन्न-भिन्न मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। ऐसे में चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को जारी विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। यदि इस विज्ञापन के अनुसार चयन किया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।
नोटिस में कहा गया है कि नए विज्ञापन की सूचना जल्द जारी की जाएगी। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने शुल्क जमा कर दिया है उन्हें दोबारा शुल्क नहीं जमा करना होगा। बता दें, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों का चयन 500 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। टीजीटी पदों के लिए उम्मीदवार के पास बीएड के साथ-साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं, पीजीटी पदों के लिए बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। दोनों ही के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।












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