सीएम योगी का बड़ा फैसला, मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी नौकरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है।

Married Daughter Will Also Get Job Under Deceased Dependent Quota In Uttar Pradesh

हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर फैसला किया

मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।

क्‍या है हाईकोर्ट का आदेश?

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रियां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी संबंधी होंगी।

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