आज रात से यूपी में लगेगा 35 घंटे तक 'लॉकडाउन', जानिए किन-किन चीजों की होगी अनुमति

लखनऊ, अप्रैल 17: कोरोना वायरस महामारी की स्थिति प्रदेश में अब भयावह हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 27 हजार 426 नए केस सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। यानी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। हालांकि, कर्फ्यू के दौरान कुछ चीजों में सुविधा भी दी जाएगी। मतलब फर्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। वहीं, पहले से तय शादियों में भी सरकार ने शर्तों के साथ छूट दी है।

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      Lockdown will take up to 35 hours in UP from tonight, know what will be allowed

      अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश भेज दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक-

      1- शादियों में खुले स्थान पर 100 लोग और बंद स्थान पर 50 लोगों को प्रतिबंधों और कोविड प्रोटोकाल के साथ आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
      2- सभी तरह की परीक्षाएं जो रविवार को आयोजित हैं उनमें छात्रों को उनके आईकार्ड या प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्रों तक जाने की छूट दी गई है।
      3- पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आधी क्षमता के साथ संचालित होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
      4- सभी उद्योगों और उनसे संबंधित काम करने वाले कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति रहेगी।
      5- सार्वजनिक वाहनों को अनुमति होगी लेकिन वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अपना संचालन कर सकेंगे। खासकर राज्य सरकार की बसें।
      6- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी।

      बता दें कि शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराएगाा। यही नहीं, अगले आदेश तक पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है वह जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ वर्चुअल बैठक में मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

      इतना ही नहीं, बिना मास्क बाहर निकलने पर पहली बार एक हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी थानेदारों की होगी।

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