पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला
लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला खाली करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार ने नया कानून पारित कर उन्हें सरकारी बंगले में रहने का प्रावधान किया है। यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूपी मंत्री विधेयक 2016 पेश किया जिसके तहत मंत्रियों के वेतन में तीन गुना बढ़ोत्तरी के साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले में रहने का प्रावधान किया गया है।
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देना होगा मासिक किराया
सरकार ने इस विधेयक को सदन में पेश कर दिया है और इस बिल के पास होते ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले में रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इस बंगले के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को हर महीने बढ़ा हुआ किराया देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगायी थी रोक
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को आदेश पारित करते हुए प्रदेश के पूर्व छह मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला दो महीने के भीतर खाली करने को कहा था। यही नहीं कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटित किये जाने वाली नियमावली को भी अवैध करार दिया था।
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मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बढ़ेगी सैलरी
कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश सरकार ने कानून बदलने का फैसला लिया। नया कानून पास होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं खाली करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन में तीन गुना बढ़ोत्तरी की गयी है। अब मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री व राज्यमंत्रियों को 12 हजार की जगहर 40 हजार रुपए मूल वेतन प्रति माह मिलेगा। जबकि उपमंत्रियों का वेतन 10 हजार की जगह 35 हजार हो जाएगा।