सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाले में किया तलब
सपा सरकार में उत्तर प्रदेश जल निगम में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन मंत्री व अभियुक्त आजम खान को समन जारी किया है।
लखनऊ, 17 जुलाई। यूपी के लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) के दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम (जल विभाग) में भर्ती घोटाले के संबंध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडेय ने उस समय विभाग के तत्कालीन चेयरमैन व अभियुक्त आजम खान को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
Recommended Video
चूंकि आजम खान एक अन्य मामले में सीतापुर जेल में हैं, इसलिए सीबीआई न्यायाधीश मनोज पांडे ने जेल अधीक्षक को सोमवार (19 जुलाई) को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय यादव, संतोष रस्तोगी और कुलदीप नेगी को भी समन जारी किया है।
यह भी पढ़ें: 'योगी आदित्यनाथ हमें दे दीजिए', ऑस्ट्रेलिया के सांसद को पसंद आया उत्तर प्रदेश के CM का ये काम
एसआईटी पुलिस स्टेशन में 25 अप्रैल, 2018 इंस्पेक्टर अटल बिहारी द्वारा दर्ज किए गए मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र के मुताबिक अभियुक्तों पर मनचाहे अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए एक साजिश के तहत मनचाही संस्था मेसर्स एपटेक लिमिटेड का चयन करने का आरोप है।
साथ ही सभी पदों पर भर्ती में एपटेक व उप्र जलनिगम के मध्य हुए अनंबध के उल्लघंन का भी आरोप है। यह भी आरोप है कि परीक्षा सम्पन्न होने के बाद उत्तर कुंजी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई। प्रबंधकीय अधिकारों का हनन करते हुए अनुचति लाभ के लिए नियम विरुद्ध मेसर्स एपटेक से मिलीभगत कर परीक्षा के प्राइमरी डाटा को क्लाउड सर्वर से डिलीट कराकर मूल्यवान साक्ष्य को नष्ट कर दिया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम के मूल सीबीटी अंक बढ़वाकर उन उम्मीदवारों का चयन किया गया जो अपात्र थे।