बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला फिर पहुंचा कोर्ट, CBI कोर्ट के फैसले को चुनौती

Babri Masjid Demolition Case: लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले (Babri Masjid Case) में लखनऊ (Lucknow) की केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) की लखनऊ खंड पीठ (Lucknow Bench) में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका हाजी महबूब द्वारा दायर की गई है, जो अयोध्या सूट में याचिकाकर्ता है। विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। इसके खि‍लाफ याचिका दायर की गई है।

Babri Masjid demolition case petition filed in Lucknow bench of Allahabad High Court

लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्‍या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैय्यद अखलाक अहमद ने याचिका दाखिल करते हुए कहा सीबीआई विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देने का फैसला किया है। सीबीआई विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया है। बता दें, हाजी महबूब और हाजी एकलाख बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गवाह भी थे।

सुबूत न होने का हवाला देते हुए क‍िया था बरी

बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में 32 आरोपियों के खिलाफ कोई सुबूत न होने का हवाला देते हुए उन्‍हें बरी किया था।

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