लखनऊ न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

UP: कोरोना वॉरियर्स पर हमला-थूकना पड़ेगा भारी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान

Google Oneindia News

लखनऊ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून 'उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020' को योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है।

Recommended Video

Uttar Pradesh में Corona Warriors पर थूकना पड़ेगा महंगा, बीमारी छिपाने पर होगी सजा | वनइंडिया हिंदी
सात साल तक की सजा का प्रावधान

सात साल तक की सजा का प्रावधान

नए कानून के तहत, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यही नहीं, चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर या आइसोलेशन नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना फैलाने वालों को भी होगी सजा

लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना फैलाने वालों को भी होगी सजा

वहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील व अभद्र आचरण करने पर पर एक से तीन साल की सजा और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक, अगर कोई कोरोना मरीज खुद को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सीएम की अध्यक्षता में बनेगा महामारी नियंत्रण प्राधिकरण

सीएम की अध्यक्षता में बनेगा महामारी नियंत्रण प्राधिकरण

इस नए अध्यायदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर की पिटाई पर CM खट्टर ने किया CM योगी को फोन, अफसर सस्‍पेंडहरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर की पिटाई पर CM खट्टर ने किया CM योगी को फोन, अफसर सस्‍पेंड

Comments
English summary
Attacking on corona warriors in Uttar Pradesh is now punishable offence
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X