SP MLA Irfan Solanki: जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सात साल की सजा
SP MLA Irfan Solanki: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी और विधायक के भाई रिजवान को 7 साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा कोर्ट द्वारा इरफान सोलंकी को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी इसी प्रकरण में 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई थी।

वहीं सजा सुनाई जाने के बाद इरफान सोलंकी के वकील करीम अहमद सिद्दीकी द्वारा कहा गया कि हम जजमेंट से खुश नहीं हैं। फिलहाल अब सजा सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी की कुर्सी भी चली जाएगी। इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से विधायक हैं।
इरफान सोलंकी के आगे ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाना था ऐसे में कोर्ट में इरफान सोलंकी के भारी संख्या में आने वाले समर्थकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। बीते 3 जून को इरफान सोलंकी समेत मामले से जुड़े पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।
यह है पूरा मामला
दरअसल, 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों के खिलाफ यही की रहने वाली नजीर फातिमा नामक एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि प्लांट पर जबरन कब्जा करने के लिए उसकी झोपड़ी में विधायक और उनके सहयोगियों ने आग लगा दिया।
महिला द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि 7 नवंबर 2022 को महिला का परिवार भाई की शादी में गया था। इस दौरान विधायक इरफान सोलंकी अपने साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचा और आग लगा दिया। आग लगाए जाने के चलते घर में रखे गृहस्ती के समान के अलावा फ्रिज, गैस सिलेंडर, टीवी समेत कई सामान जल गए।
इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू की तो इसमें इरफान सोलंकी के अलावा इरफान के भाई रिजवान और कई अन्य लोगों के भी नाम सामने आए। इस मामले में आरोपी जेल में बंद हैं। अब विधायक इरफान सोलंकी समेत आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा शुक्रवार को सजा सुना दिया गया।












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