राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 19 फरवरी को होगी सुनवाई

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर रांची हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सजायफ्ता लालू प्रसाद यादव महीनों से जेल में बंद हैं।

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न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की तरफ से सीबीआई कोर्ट के फैसले भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से याचिका में 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाते हुए जमानत देने की अपील की गई थी। लालू यादव पर चारा घोटाला के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और बिहार में दर्ज है।

झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है। इन सभी में लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है। हालांकि चारा घोटाला का सबसे बड़ा डोरंडा ट्रेजरी केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में फिर से शुरू हो गई है। 12 फरवरी को ही इस पर भी सुनवाई होनी है।

सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस की सुनवाई सप्ताह में दो दिन करने का फैसला लिया है, जिससे इस केस में स्पीडी ट्रायल होना तय माना जा रहा है। अभी इस मामले में लालू प्रसाद सहित 120 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिन पर चारा खरीद के नाम पर करीब 139 करोड़ की अवैध निकासी डोरंडा ट्रेजरी से करने का आरोप है। बता दें कि दुमका मामले में लालू प्रसाद के बेल पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।

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