जम्मू: कोरोना वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेगी मॉल और सार्वजनिक जगहों पर एंट्री, आदेश लागू
श्रीनगर, 03 अक्टूबर: जम्मू में 2 अक्टूबर से मॉल में जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य कर दी गई है। यानी की बिना वैक्सीन लेने वाला शख्स को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं मिलेगी। उपायुक्त जम्मू ने बताया था कि 02 अक्टूबर से जम्मू में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी।
दरअसल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार (2 अक्टूबर) से मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य कर दी है। यह आदेश भी शनिवार से प्रभावी हो गया है। मॉल के अलावा जम्मू में सरकारी दफ्तरों और रेस्तरां सहित कई जगहों पर जाने वावे वयस्कों को आंशिक रूप से टीका लगाया जाना जरूरी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने जम्मू के उपायुक्त के हवाले से बताया कि 2 अक्टूबर से ये आदेश लागू कर दिया गया है। इस निर्देश की घोषणा 20 सितंबर को की गई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया था। इससे पहले क्लास 12 और 10 के छात्रों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला गया है, यह देखते हुए कि कर्मचारी वैक्सीनेटड है।
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वहीं कक्षा 10 के छात्र व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, बशर्ते स्कूल कोरोना उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करें। इसी के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को भी कर्मचारियों और छात्रों के 100% टीकाकरण और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अनुमति है। आपको बता दें कि शनिवार (2 अक्टूबर) को जम्मू और कश्मीर ने 124 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। नए मामलों में से 32 जम्मू संभाग से और 92 केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर संभाग से सामने आए। वर्तमान में यहां 1294 सक्रिय मामले हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,23,969 है।