राजस्थान की गहलोत सरकार ने आठ शहरों में लागू किया नाइट कर्फ्यू, जानिए कोरोना की नई गाइडलाइन
जयपुर। कोरोना खत्म होने की बजाय वापस लौट रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में प्रदेश के आठ शहरों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी।
बता दें कि पिछले साल 22 मार्च को ही गहलोत सरकार ने ही राजस्थान में देश का पहला लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार सरकार ने 22 मार्च को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालात कमोबेश एक जैसे हैं।
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लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, मॉल, फैक्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि बंद रहे थे। सब्जी, दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहे थे। इस साल भी 22 मार्च से सभी नगर निकायों में रात्रि 10:00 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। सभी राज्यों से बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
सरकार को क्यों लगाना पड़ा नाइट कर्फ्यू
-
लोगों
की
लापरवाही
के
कारण
राजस्थान
में
नाइट
कर्फ्यू
लगाना
पड़ा।
-
लोगों
ने
मास्क
लगाना
कम
कर
दिया।
-
सोशल
डिस्टेंसिंग
की
पालना
न
बाजारों
में
दिख
रही
और
न
किसी
आयोजन
में।
-
रैलियां,
धरने-प्रदर्शन
सब
धड़ल्ले
से
चल
रहे
हैं।
-
शनिवार
को
70
दिन
का
रिकॉर्ड
टूटते
हुए
445
नए
रोगी
मिले।
-
इससे
पहले
10
जनवरी
को
475
रोगी
मिले
थे।
-
प्रदेश
में
दोबारा
लौटे
संक्रमण
के
कारण
पिछले
5
दिन
से
लगातार
रोगी
बढ़
रहे
हैं।
-
5
दिन
में
ही
184%
की
दर
से
कोरोना
बढ़
रहा
है।
-
शनिवार
तक
प्रदेश
में
42,74,213
टीके
लगाए
जा
चुके
हैं।
-
महाराष्ट्र
40.57
लाख
टीकों
के
साथ
दूसरे
स्थान
पर
है।
-
तीसरे
नंबर
पर
40.10
लाख
के
साथ
उत्तर
प्रदेश
है।
नाइट कर्फ्यू के दौरान ये खुले रहेंगे
-
सब्जियां,
डेयरी
और
मेडिकल
और
दैनिक
जरूरतों
की
चीजों
कि
बिक्री
करने
वाली
दुकानें
खुली
रहेंगी।
-
सरकारी
दफ्तर,
फैक्ट्री,
पब्लिक
ट्रांसपोर्ट
सब
खुले
रहेंगे।
-
कार्यालयों
में
आवश्यकता
अनुरूप
ही
कार्मिकों
को
बुलाया
जाएगा।
-
कार्यालय
अध्यक्ष
निर्णय
लेने
के
लिए
अधिकृत
होंगे।
गाइडलाइन इन पर लागू नहीं होगी
-
वे
फैक्ट्रियां
जिनमें
निरंतर
उत्पादन
हो
रहा
हो।
-
वे
फैक्ट्रियां
जिनमें
रात्रि
कालीन
शिफ्ट
चालू
हो।
-
आईटी
कंपनियां।
-
केमिस्ट
शॉप
व
रेस्टोरेंट्स।
-
अनिवार्य
एवं
आपातकालीन
सेवाओं
से
संबंधित
कार्यालय।
-
विवाह
संबंधी
समारोह।
-
चिकित्सा
सेवाओं
से
संबंधित
कार्य
स्थल।
-
बस
स्टैंड/
रेलवे
स्टेशन
और
एयरपोर्ट
से
आने
जाने
वाले
यात्रीगण।
-
माल
परिवहन
करने
वाले
भार
वाले
वाहनों
के
आवागमन।
-
माल
के
लोडिंग
एवं
अनलोडिंग
तथा
उक्त
कार्य
हेतु
नियोजित
व्यक्ति।
-
इनके
लिए
पृथक
से
पास
जारी
नहीं
किए
जाएंगे।