राजस्थान सरकार खोल रही पांच हजार नए डेयरी बूथ, जानिए बूथ आवंटन के नियम
जयपुर। राजस्थान के शहरी बेरोजगारों के लिए स्वायत्त शासन विभाग से खुशखबरी आई है. शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सीएम अशोक गहलोत की 5 हजार नये डेयरी बूथ लगाने की राह में आ रहे रोड़े अब दूर हो गए हैं. अब जल्द ही 5 हजार नये डेयरी बूथ स्थापित हो सकेंगे. इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने नए नियम जारी कर दिये हैं.
पिछले बजट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सूबे के विभिन्न शहरों में 5 हजार नये डेयरी बूथों के आवंटन की घोषणा की थी. लेकिन इसमें कई तरह की तकनीकी बाधाएं आ रही थी. इसके चलते आवेदनों के बाद भी डेयरी बूथों आवंटन का काम अटका हुआ था.
कोठारी बनाम राज्य सरकार में फंसा था पेंच
शहरों में नये डेयरी बूथों का आवंटन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह नहीं हो पा रहा था. दरअसल शहरी निकाय के अधिकारियों का तर्क था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी प्रकरण में लैंड यूज चेंज और फुटपाथ पर अतिक्रमण आदि के मामले में सरकार को मिले आदेश के चलते डेयरी बूथों का आवंटन नहीं हो पा रहा है. राज्य के कई निकायों ने इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा हुआ था. इसके बाद सीएम की बजट घोषणा को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई. गहन मंथन करने के बाद नये डेयरी बूथ लगाने के नियम कायदे स्वायत शासन विभाग ने जारी कर दिए हैं.
अब नये डेयरी बूथ लगाने के लिये ये आसान नियम कायदे बनाये गये हैं
-
सभी
तरह
के
उपयोग
वाली
जमीन
पर
लग
सकेगा
डेयरी
बूथ.
-
फुटपाथ
की
चौड़ाई
के
अंदर
ही
लग
सकेगा
नया
डेयरी
बूथ.
-
सड़क
या
फुटपाथ
पर
डेयरी
बूथ
लगाने
की
मंजूरी
केवल
30
फीट
और
इससे
अधिक
चौड़ाई
वाली
सड़क
पर
ही
मिलेगी.
-
शहर
के
चौराहों
और
तिराहों
से
पर
भी
लग
सकेंगे
डेयरी
बूथ.
-
30
फीट
से
40
फीट
तक
चौड़ी
सड़क
पर
15
मीटर
की
दूरी
पर
नया
डेयरी
बूथ
लग
सकेगा.
-
40
फीट
से
60
फीट
तक
चौड़ी
सड़क
पर
20
मीटर
की
दूरी
पर
नया
डेयरी
बूथ
लग
सकेगा.
-
60
फीट
से
100
फीट
और
इससे
अधिक
चौड़ी
सड़क
पर
25
मीटर
की
दूरी
पर
नया
डेयरी
बूथ
लगे
सकेगा.
-
फुटपाथ
पर
डेयरी
बूथ
लगाया
जाता
है
तो
कम
से
कम
1
मीटर
चौड़ाई
में
स्थान
छोड़ना
पड़ेगा
ताकि
पैदल
यात्री
वहां
से
गुजर
सके.
-
किसी
संपत्ति
परिसर
या
भवन
के
गेट
से
कम
से
कम
10
मीटर
दूरी
पर
बूथ
लगाया
जा
सकेगा.
-
ऐसी
सड़कों
पर
बूथ
लग
सकेगा
जहां
अस्थाई
वाहन
पार्किंग
के
लिए
स्थान
उपलब्ध
हो.
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