बिना वीजा जयपुर में रह रहे अमेरिकन नागरिक को एक साल की सजा, लीव इंडिया का भी आदेश
जयपुर, 1 फरवरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अमेरिकन नागरिक के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है। इस पर बिना वीजा के भारत में रुकने का आरोप है।

यह अमेरिकन नागरिक बिना वीजा जयपुर में रहा रहा था। जयपुर मेट्रो प्रथम की एसीएमएम-2 कोर्ट ने एमआई रोड स्थित होटल रंगोली में रह रहे अमेरिकन नागरिक अशोक इसरानी को विदेशियों विषयक एक्ट 1946 के सेक्शन 14 का उल्लंघन करने पर एक साल का कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई है।
जयपुर मेट्रो कोर्ट के जज संतोष कुमार बैरवा ने अभियुक्त को लीव इंडिया नोटिस देकर भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया था।












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