कंदील बलोच हत्याकांड: भाई वसीम को उम्रकैद की सजा, मौलवी कवी बरी
कराची। पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की हत्या के मामले में उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उनके दूसरे भाई मोहम्मद आरिफ को 'वॉन्टेड' करार दिया। वहीं कंदील बलोच हत्या प्रकरण में अभियुक्त मुफ्ती अब्दुल कवी समते चार लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत के जज ने फैसला दिया कि क़ंदील के भाई मोहम्मद वसीम को धारा 311 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा हो। अभियोजन पक्ष बाकी अभियुक्तों के आरोप साबित कर पाने में असफल रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने और टी-20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत पर स्ट्रिप डांस करने का वादा करने वाली सोशल मीडिया सनसनी कंदील बलोच की 15 जुलाई 2016 को हत्या कर दी गई थी। कंदील बलोच के भाई को सोशल मीडिया पर कंदील का बिंदास अंदाज पसंद नहीं था और कंदील की 'ऑनर किलिंग' हुई थी। मामले में शिकायतकर्ता और कंदील के पिता असलम माहिरा ने अपने बेटों वसीम, आरिफ और असलम शाहीन को एक मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी समते कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
कंदील के भाई वसीम ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि उसने ऑनर के लिए कंदील की गला दबाकर हत्या कर दी थी। कंदील का भाई उसके फेसबुक पोस्ट और विवादित वीडियोज से परेशान था और इस वजह से उसने मॉडल की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इंटरनेट सनसनी मानी जाने वाली कंदील हत्या किए जाने के समय किसी अज्ञात जगह पर रह रही थीं।
कंदील बलोच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मुल्तान ज़िले में जन्मी एक गरीब परिवार की लड़की थीं। उनका असली नाम फवाजिया था लेकिन उन्होंने कंदील बलोच के नाम से प्रसिद्धि मिली। उन्हें पाकिस्तान की 'किम कर्दाशियां' भी कहा जाता था। अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज़ के कारण उन्होंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ख़ूब सनसनी मचाई। बहुत से लोगों ने उन पर 'इस्लाम के अपमान' का आरोप लगाया और उनके बहिष्कार की मांग करने लगे। उन्हें कई बार हत्या की धमकियां मिल चुकी थीं।












Click it and Unblock the Notifications