सर्जिकल स्ट्राइक के बाद LOC पार करने वाला भारतीय जवान दोषी करार
पाकिस्तानी सेना अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को दोषी ठहरा दिया है। दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय जवान चंदू को तीन महीने की जेल हो सकती है। पिछले साल 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान के कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया था।
इस्लामाबाद। पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना का एक जवान सीमा पार कर गलती से पाकिस्तान में घुस गया था। इस बीच पाकिस्तानी सेना अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को दोषी ठहरा दिया है। दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय जवान चंदू को तीन महीने की जेल हो सकती है। पिछले साल 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान के कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया था।

महाराष्ट्र बोरविहिर गांव का रहने वाला भारतीय सिपाही चंदू बाबूलाल चव्हाण सर्जिकल स्ट्राइक के बाद LOC पार कर गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जनवरी में इंडियन आर्मी सौंप दिया था। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कहा जाता है कि वह अपने अधिकारियों से नाराज होकर पाकिस्तान चला गए थे।
7 अक्टूबर, 2016 को पाकिस्तान ने स्वीकार किया किया चंदूलाल पाकिस्तान में मौजूद है। जिसके बाद जनवरी में चंदू बाबूलाल चव्हाण को पाकिस्तान ने भारत के हवाले कर दिया था।
राष्ट्रीय रायफल 37 पोस्ट पर नियुक्त ने जब गलती से बॉर्डर क्रॉस की थी, सदमे से उनकी दादी की मौत हो गई थी। भारतीय जवान चंदू इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।












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