Kulbhushan Jadhav Case: आज से फिर ICJ में शुरू होगी सुनवाई
हेग। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि इस मामले में कुलभूषण की फांसी पर ICJ ने 18 मई को रोक लगा दी थी। इससे पहले 18 मई को हुई सुनवाई के दौरान जज रॉनी अब्राहम ने कहा था कि जिन हालातों में गिरफ्तारी हुई है वे काफी विवादित हैं। भारत की ओर से बार-बार काउंसलर की मांग दोहराई गई थी। जज अब्राहम का कहना थआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विएना संधि को मानते हैं और भारत की काउंसलर मुहैया कराने की मांग को मान लेना चाहिए था। जज अब्राहम ने पाकिस्तान के विरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

जज अब्राहम ने पाकिस्तान को साफ-साफ कह दिया था कि अंतिम फैसले से पहले जाधव को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आईसीजे के न्यायिक क्षेत्र के बारे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जज रॉनी अब्राहम ने कहा था कि कि अभी इस बात के सुबूत नहीं हैं कि जाधव वाकई जासूस है। साथ ही जज ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि जाधव को फांसी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वाकई जाधव पर खतरा है। जाधव का सजा पर रोक लगाते हुए जज अब्राहम ने कहा कि भारत के पास काउंसलर की मांग का पूरा अधिकार है।
बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इस पर रोष प्रकट किया है और जाधव को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की बात कही है। पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को ये सजा देश विरोधी साजिश रचने और जासूसी के आरोप में सुनाई है।












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