डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव संबंधी नियमों में किए बदलाव, वोटिंग को लेकर जारी किया ये बड़ा आदेश

Donald Trump News: डोनाल्‍ड ट्रंप अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया की लंबे समय से अलोचना करते रहे है विशेष रूप से 2020 के चुनाव में बिडेन से हार के बाद धांधली और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। वहीं अब अमेरिका की सत्‍ता संभालने के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव नियमों में बदलाव करने का बड़ा कदम उठाया है। 25 मार्च को इससे संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग रजिस्‍ट्रेशन और मतपत्र जमा करने के नियमों को कड़ा करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पारित किया, जिसके अनुसार मतदाताओं को पंजीकरण करते समय अपनी नागरिकता के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि चुनाव के दिन तक सभी मतपत्रों का हिसाब हो जाए।

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यह निर्देश ट्रम्प द्वारा चुनावी प्रणाली की मुखर आलोचनाओं के बीच सामने आया है। ट्रंप अक्सर खासकर मेल वोटिंग के माध्यम से धोखाधड़ी होने का आरोप लगाते रहे हैं। रिपब्लिकन सहित कई लोगों के बीच मेल वोटिंग की पॉपुलर हाने के बावजूद, ट्रम्प अपने दावों इसमें सुरक्षा की कमी पर अड़े रहे हैं।

ट्रंप के इस आदेश के अनुसार होमलैंड सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और राज्य विभाग जैसी संघीय एजेंसियां ​​चुनावी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी। इस सहयोग में मतदान सूचियों में गैर-नागरिकों की पहचान करने में सहायता के लिए संघीय डेटा साझा करना शामिल है।

इसके अलावा, अटॉर्नी जनरल को संघीय चुनाव अखंडता कानूनों के प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है, खासकर उन राज्यों में जो संघीय सरकार को संदिग्ध चुनाव-संबंधी अपराधों की रिपोर्ट करने में सहयोग नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हाल ही में जारी किया गया कार्यकारी आदेश संविधान द्वारा अलग-अलग राज्यों को चुनाव की निगरानी आवंटित करने के कारण कानूनी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। यह स्वायत्तता राज्यों को अपने स्वयं के चुनाव नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है, हालांकि कांग्रेस मतदान अधिकार जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है।

वर्तमान में, प्यूर्टो रिको के साथ 18 राज्य चुनाव दिवस के बाद मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि वे उस तिथि तक या उस दिन पोस्टमार्क किए गए हों। नया निर्देश राज्य अनुपालन को संघीय निधि से जोड़कर इस प्रथा को चुनौती देता है, जो कानूनी चुनौतियों के लिए संभावित युद्ध के मैदान का संकेत देता है।

यह कदम एक पूर्व-निवारक कार्रवाई प्रतीत होती है, जो सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (SAVE) अधिनियम के प्रत्याशित कांग्रेसी पारित होने से बचती है। रिपब्लिकन द्वारा समर्थित इस अधिनियम का उद्देश्य समान नागरिकता सत्यापन आवश्यकताओं के माध्यम से मतदाताओं का विश्वास जगाना है।

हालांकि, मतदान अधिकार अधिवक्ता चेतावनी देते हैं कि इस तरह के उपाय मतदाताओं को वंचित कर सकते हैं। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस की एक रिपोर्ट, अन्य लोगों के अलावा, संकेत देती है कि मतदान की आयु वाले लगभग 21.3 मिलियन अमेरिकी नागरिकों के पास नागरिकता प्रमाण नहीं है।

इसके अलावा चुनौतियां विशेष रूप से उन विवाहित महिलाओं को प्रभावित कर सकती हैं जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, जैसा कि हाल ही में न्यू हैम्पशायर शहर के चुनावों में देखा गया था जहां एक नए कानून में वोटिंग रजिस्‍ट्रेशन के लिए नागरिकता प्रमाण की माँग की गई थी।

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