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‘नाकाम हुई नवाज शरीफ को राजनीति से बाहर करने की कोशिशें...’, मरियम नवाज बोली नए चीफ जस्टिस से हैं काफी उम्मीदे

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने राजनीतिक दलों और न्याय व्यवस्था पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनीति से दूर करने की कोशिशें बुरी तरह विफल रही हैं।

रविवार को पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा के शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मरियम ने उम्मीद जताई है कि नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद शीर्ष न्यायाधीश, न्यायपालिका अब न्याय की रक्षा करेगी।

Nawaz Sharif Mariyam Nawaz

पीएमएल-एन पार्टी के मुख्य आयोजक ने दावा किया कि उनके पिता नवाज और उनके भाई शहबाज को राजनीति से दूर करने के प्रयास बुरी तरह विफल रहे हैं। मरियम ने कहा कि न्यायपालिका अब न्याय को प्राथमिकता देगी।

दरअसल 49 वर्षीय मरियम नवाज पूर्व न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की मुखर आलोचकों में से एक रही हैं। मरियम ने कई बार उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मरियम ने उन पर पक्षपात करने और कुछ मामलों में इमरान खान की पार्टी को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया था।

पाकिस्तान के समाचार पत्र द डॉन को दिए इंटरव्यू में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर मरियम ने कहा कि न्याय का पैमाना हर एक नागरिक के लिए संतुलित होगा। उन्होंने कहा, उम्मीद है हमें इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अन्यायों से छुटकारा दिलाएंगे।

इस बीच, नवाज के छोटे भाई, पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी नए शीर्ष न्यायधीश की नियुक्ति के बाद न्याय की संभावना को रेखांकित किया। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ईसा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं और उम्मीद जताई कि नियुक्ति से पाकिस्तान की न्यायपालिका की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

73 वर्षीय नवाज शरीफ चार साल से निर्वासन झेल रहे हैं और लंदन में रह रहे हैं। अगले महीने अक्टूबर में पाकिस्तान लौटने के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार ने बताया कि नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार ने बताया कि अनुच्छेद-62 (1) (एफ) को हाल ही में संशोधित किया गया है। इसे संसद से पास कर दिया गया है और राष्ट्रपति से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। अब अयोग्यता की सजा को आजीवन से हटाकर पांच साल कर दिया है।

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