MP में बगैर अनुमति DJ बजाने वालों पर कार्रवाई, कितना लग रहा जुर्माना, जानिए
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बैगर रात्री में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिलने पर गणेश चौक, इंदिरा नगर खरगोन के रहने वाले व्यक्ती के विरूद्ध खरगोन थाने में भादवि की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, और डीजे बजाने के लिए उपयोग किये जा रहे आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 एवं उसमें लगे स्पीकर एवं अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया है।
21 जनवरी की रात्री में दसोरा धर्मशाला के पास आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 में तेज आवाज में डीजे बजाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर कोतवाली थाना के सहायक उपनिरीक्षक एवं उपनिरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो पाया गया कि आयशर वाहन के पीछे डीजे सेट लगा हुआ है और उसमें 90 डेसीबल से अधिक ध्वनि में डीजे स्पीकर बजाया जा रहा है।

कुछ ऐसा है मामला
वाहन चालक से डीजे बजाने एवं स्पीकर के उपयोग संबंधी अनुमति पूछने पर चालक द्वारा बताया गया कि इसकी कोई अनुमति नहीं है। कलेक्टर कार्यालय खरगोन द्वारा 20 दिसंबर 2013 को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी आदेश एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने जाने पर आयशर वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के विरूद्ध थाना खरगोन में एफआईआर दर्ज की गई है। वाहन चालक राधेश्याम पाटिल के कब्जे से आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09-केबी-2524 और उसमें पीछे रखे चार स्पीकर, 08 एम्पलीफायर, एक मिक्सर डायनाटेक कंपनी का एवं क्रास ओवर जब्त कर लिया गया है।
ये भी पढ़े- Ram Mandir प्राण-प्रतिष्ठा पर जगमगाई महाकाल नगरी, 1 लाख दीपों से हुई रोशन












Click it and Unblock the Notifications