आखिर क्यों हाईकोर्ट पहुंचा फिल्म 'शोले' का मामला, कोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना

क्या है फिल्म शोले से जुड़ा ये मामला, जिसमें कोर्ट ने लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना।

नई दिल्ली, 28 मई: धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की शानदार जोड़ी वाली ब्लॉक बस्टर फिल्म 'शोले' किसे याद नहीं होगी। बड़े पर्दे पर कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से लेकर हर वो बात थी, जिसका मुकाबला बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं कर सकी है। अब एक बार फिर शोले फिल्म सुर्खियों में है। दरअसल इस फिल्म को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वेबसाइट 'शोले डॉट कॉम' पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा केस और इतने साल बाद क्यों कोर्ट पहुंचा शोले फिल्म का मामला।

क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल जिस शख्स पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, उसने फिल्म 'शोले' के नाम पर एक वेबसाइट बनाई थी- शोले डॉट कॉम, और इस फिल्म से जुड़ी तस्वीरों व वीडियो का अनाधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया। इसके खिलाफ शोले फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए वेबसाइट के मालिक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस मामले में वेबसाइट की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि ट्रेडमार्क कानून के तहत फिल्मों को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

'फिल्मों के टाइटल कानून के तहत संरक्षण के हकदार'

'फिल्मों के टाइटल कानून के तहत संरक्षण के हकदार'

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, 'ऐतिहासिक फिल्मों के टाइटल 'ट्रेडमार्क कानून' के तहत संरक्षण के हकदार हैं, क्योंकि ये टाइटल भारतीयों की पीढ़ियों में काफी ऊंचे हैं। इस फिल्म के कलाकार, डायलॉग, सेटिंग्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लीजेंडरी हैं। कुछ फिल्में साधारण शब्दों की सीमा को पार कर जाती हैं और इस फिल्म का टाइटल 'शोले' उन्हीं फिल्मों में से एक है।'

'तीन महीन के भीतर देने होंगे 25 लाख'

'तीन महीन के भीतर देने होंगे 25 लाख'

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'वेबसाइट ने स्पष्ट तौर पर दुर्भावना और बेईमानी से शोले फिल्म के नाम का इस्तेमाल किया। इसी तरह फिल्म के लोगो, डिजाइन और फिल्म की डीवीडी बेचकर भी वेबसाइट ने नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए यह अदालत मामले में वेबसाइट के मालिक को ट्रेडमार्क कानून के उल्लंघन का दोषी मानती है और हर्जाने के तौर पर 25 लाख रुपए देने का आदेश देती है। वेबसाइट मालिक को तीन महीन के भीतर ये रकम दूसरे पक्ष को देनी होगी।'

वेबसाइट ने अपने बचाव में क्या कहा

वेबसाइट ने अपने बचाव में क्या कहा

आपको बता दें कि शोले फिल्म के नाम पर बने एक डोमेन और मैगजीन के खिलाफ शोले मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ट्रेडमार्क उल्लंघन का ये मुकदमा दायर किया गया था। कंपनी ने आरोप लगाया कि ये वेबसाइट और मैगजीन अनाधिकृत तरीके से शोले फिल्म के नाम और इसके उत्पादों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, वेबसाइट की तरफ से तर्क दिया गया कि 'शोले डॉट कॉम' इंटरनेट पर एक वेबसाइट है, जिसका इस्तेमाल पढ़े-लिखे लोग करते हैं और इसलिए किसी भी तरह के भ्रम की आशंका नहीं है।

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