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पश्चिम बंगाल और बिहार आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित, केंद्र ने NGT को बताया

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण से पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे अधिक प्रभावित हैं। अधिकरण चावल के आर्सेनिक प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होने के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है क्योंकि यह पानी और मिट्टी से विषैले अर्ध-धात्विक तत्व को अधिक अवशोषित करता है। इससे पहले, इसने इस पर केंद्र से जवाब मांगा था।

16 दिसंबर को दिए गए आदेश में, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने उल्लेख किया कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से इनपुट मांगने के बाद अपना जवाब दाखिल किया था।

West Bengal

केंद्र ने अपने जवाब में कहा, "पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य भूजल में आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित बताए गए हैं। दूषित भूजल द्वारा सिंचाई कृषि मिट्टी में आर्सेनिक के प्रवेश का प्रमुख मार्ग है जो खाद्य श्रृंखला में इसके प्रवेश की ओर ले जाता है।"

जवाब में कहा गया है कि चावल में विषैले तत्व का "काफी निर्माण" हो सकता है क्योंकि यह पानी की अधिक खपत वाली फसल है। इसने कहा, "आर्सेनिक-प्रदूषित चावल के दानों को आर्सेनिक-प्रदूषित क्षेत्रों में गैर-प्रदूषित स्थानों पर ले जाने और उसके परिणामस्वरूप आहार सेवन से गैर-प्रदूषित आबादी में आर्सेनिक का जोखिम भी फैलेगा।"

न्यायाधिकरण ने कहा कि, उत्तर के अनुसार, पौधों के भागों में आर्सेनिक सामग्री का वितरण आम तौर पर जड़ों, तनों और पत्तियों के क्रम का पालन करता है। "पत्तियों (पालक, मेथी आदि) और भूमिगत सब्जियों (चुकंदर, मूली आदि) के खाने योग्य भागों में फलों के खाने योग्य भाग वाली सब्जियों (बैंगन, बीन्स, भिंडी, टमाटर आदि) की तुलना में बहुत अधिक आर्सेनिक होता है। सामान्य तौर पर, पौधों के फल/अनाज में जड़, तने और पत्ती की तुलना में आर्सेनिक का कम संचय होता है।''

उत्तर में मिट्टी-पौधे प्रणाली में आर्सेनिक के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपाय भी सुझाए गए। इनमें पानी की अधिक खपत वाली चावल की किस्मों की जगह अन्य कम पानी की खपत वाली और अपेक्षाकृत आर्सेनिक-सहिष्णु चावल की किस्मों को उगाना, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शुष्क मौसम के दौरान गैर-खाद्य और फलीदार फसलें उगाना, बायोचार (बायोमास स्रोतों को जलाने से उत्पन्न संशोधित लकड़ी का कोयला) का उपयोग, और हरी खाद का उपयोग बढ़ाना और सिलिकेट उर्वरकों का उपयोग करना शामिल है।

इसके बाद न्यायाधिकरण ने आईसीएआर को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और उसका जवाब मांगा। यह मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा।

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