हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर बीजेपी ने निकाली रथयात्रा, कैलाश विजयवर्गीय समेत इन नेताओं पर FIR

कूचबिहार। कलकत्ता हाईकोर्ट के मना करने के बाद भी बीजेपी की ओर से रथयात्रा निकाले जाने के बाद भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राजू बनर्जी और राहुल सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए रथयात्रा निकालने से मना कर दिया था। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करत हुए कहा था कि रथयात्रा अपने तय कार्यक्रम के तहत निकलेगी।

अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के इस मामले की अगली सुनवाई 14 को होगी। वही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख करेगी। वहीं अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक 12 दिसंबर तक बीजेपी के तीनों प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और 14 दिसंबर तक मामले में कोई फैसला लें।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी के पत्र का जवाव नहीं दिए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। बता दें कि ये पत्र राज्य में रथ यात्रा की अनुमति के लिए लिखे गए थे। कैलाश विदयवर्गीय ने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और पार्टी एकजुट खड़ी है और हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं।

लोकतंत्र का गला घोंट रही ममता सरकार

रथयात्रा की अनुमति और पत्र का जवाब नहीं दिए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लोकतंत्र की गला घोंट रही है। अमित शाह ने कहा था हम निश्चित तौर पर यात्राएं निकालेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि यात्राएं रद्द नहीं हुई हैं केवल स्थगित हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम यात्राओं के अनुमति के लिए कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करेंगे।

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